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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना खासकर आम जनता, गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि उन्हें बहुत ही कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) मिल सके।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जो बैंक खाताधारकों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए किफायती प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान करती है. इसके तहत ₹2 लाख का बीमा आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए है, जबकि आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख का भुगतान किया जाता है।

यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है और इसके लिए सालाना ₹20 का प्रीमियम प्रति वर्ष लिया जाता है. प्रीमियम ग्राहक के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट कर लिया जाता है।

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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Benefits Kya Hai?

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) के लाभ

1. कम प्रीमियम

  • सिर्फ ₹20 सालाना प्रीमियम में बीमा कवर मिलता है।
  • यह सबसे सस्ता दुर्घटना बीमा है।

2. उच्च बीमा कवर

  • दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर – ₹2 लाख
  • आंशिक स्थायी विकलांगता पर – ₹1 लाख

3. हर वर्ग के लिए उपयोगी

  • मजदूर, किसान, दिहाड़ी मज़दूर, ड्राइवर, छोटे व्यापारी – सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं।

4. सरल प्रक्रिया

  • बैंक या मोबाइल बैंकिंग से आसानी से जुड़ सकते हैं।
  • कागज़ी कार्यवाही बहुत कम है।

5. परिवार को सुरक्षा

  • दुर्घटना होने पर बीमा राशि परिवार (nominee) को मिलती है।
  • इससे कठिन समय में आर्थिक मदद मिलती है।

6. Auto Renewal सुविधा

  • एक बार योजना शुरू करने के बाद हर साल आपके खाते से ₹20 अपने-आप कट जाएगा।

पात्रता (Eligibility)

  • आयु 18 से 70 वर्ष तक।
  • बैंक खाता होना ज़रूरी है।
  • आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।

कवर की अवधि

  • हर साल 1 जून से 31 मई तक वैध रहता है।

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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Online Apply

PMSBY में Apply करने की प्रक्रिया

1. बैंक या पोस्ट ऑफिस से

  • अपना सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है।
  • नज़दीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस जाएँ।
  • वहाँ PMSBY फॉर्म भरें (नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, nominee आदि)।
  • प्रीमियम ₹20 सालाना आपके खाते से हर साल अपने-आप कट जाएगा।

2. Net Banking / Mobile Banking से

  • अपने बैंक की Net Banking / Mobile App खोलें।
  • “Insurance / Government Schemes” सेक्शन में जाएँ।
  • Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) चुनें।
  • Nominee details भरें और submit करें।
  • प्रीमियम सीधे खाते से कट जाएगा और आपको SMS/Email पर confirmation मिलेगा।

3. CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से

  • गाँव/कस्बे में स्थित CSC केंद्र पर जाएँ।
  • आधार, बैंक डिटेल और फोटो देकर भी आसानी से योजना में जुड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम कैसे करें?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत क्लेम करना एक आसान प्रक्रिया है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी/आंशिक विकलांगता पर बीमा राशि मिलती है।

यहाँ क्लेम करने की प्रक्रिया दी गई है:

1. सूचना देना

  • दुर्घटना होने पर या मृत्यु होने की स्थिति में, बीमा कंपनी/बैंक को तुरंत (अधिकतम 30 दिनों के अंदर) सूचित करना होता है।
  • सूचना लिखित रूप में संबंधित बैंक शाखा को दें, जहाँ से पॉलिसी ली गई है।

2. क्लेम फॉर्म भरना

  • PMSBY क्लेम फॉर्म भरना होता है।
  • यह फॉर्म बैंक शाखा या बीमा कंपनी की वेबसाइट से मिल सकता है।
  • फॉर्म में दुर्घटना/मृत्यु की पूरी जानकारी और लाभार्थी का विवरण भरना होगा।

3. आवश्यक दस्तावेज जमा करना

A) मृत्यु के मामले में:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)
  • FIR/पंचनामा रिपोर्ट (यदि दुर्घटना हुई हो)
  • नामांकनकर्ता (Nominee) का पहचान प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण

(B) विकलांगता के मामले में:

  • सरकारी अस्पताल से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट (FIR/मेडिकल रिपोर्ट)
  • आधार कार्ड/पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण

4. बैंक द्वारा प्रक्रिया

  • बैंक सभी दस्तावेज और फॉर्म बीमा कंपनी को भेजता है।
  • बीमा कंपनी दस्तावेजों की जांच करने के बाद क्लेम अप्रूव करती है।

5. भुगतान

  • क्लेम स्वीकृत होने पर राशि सीधे नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

कवरेज राशि:

  • आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता → ₹2 लाख
  • आंशिक स्थायी विकलांगता → ₹1 लाख

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यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत क्लेम करने के लिए आवश्यक क्लेम-फॉर्म का लिंक और प्रक्रिया का सरल विवरण दिया गया है:

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म डाउनलोड करेंDownload

• अंग्रेज़ी क्लेम-फॉर्म (PDF): इसे बैंक शाखा या लाभार्थी को भरकर जमा करना होता है।

• अधिकारिक पोर्टल (JanSuraksha) पर भी क्लेम-फॉर्म और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।

2. क्लेम प्रक्रिया – स्टेप बाय स्टेप

(A) सूचनाओं का संकलन और फॉर्म भरना

  • दुर्घटना या मृत्यु की घटना होने पर 30 दिनों के भीतर संबंधित बैंक या डाकख़ाना को लिखित रूप में सूचना दें।
  • क्लेम-फॉर्म में दुर्घटना/मृत्यु का विवरण, बैंक खाता जानकारी, नामांकित व्यक्ति (nominee) या कानूनी वारिस (legal heir) के विवरण भरें।

(B) आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

मृत्यु के मामले में:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR/पंचनामा और पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट (अगर लागू हो) या अस्पताल/डॉक्टर का प्रमाण—अपराधिक दुर्घटना के मामलों में।

विकलांगता के मामले में:

  • सरकारी अस्पताल से विकलांगता प्रमाण पत्र और संबंधित मेडिकल रिपोर्ट या FIR।

सामान्य दस्तावेज़:

  • बैंक पासबुक की पहले दो पेज, खाता स्टेटमेंट या कैंसिल चेक, कोई वैध पहचान (Aadhaar, PAN, EPIC आदि)।

(C) बैंक/पोस्ट ऑफिस की भूमिका

  • बैंक या डाकख़ाना आपके द्वारा भरे गए फ़ॉर्म और दस्तावेज़ों की जांच करता है और उन्हें बीमा कंपनी को अग्रेषित करता है। 
  • बीमा कंपनी क्लेम की समीक्षा कर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करती है। 

विवरण:

1. क्लेम-फॉर्म डाउनलोड करें और भरें।

2. घटना की सूचना 30 दिनों के भीतर बैंक/पोस्ट ऑफिस को दें।

3. आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न करें।

4. बैंक/पोस्ट ऑफिस सबमिशन और बीमा कंपनी की ओर अग्रेषण करते हैं।

5. बीमा क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी/नामांकित के खाते में जमा होती है।

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PM Suraksha Bima Yojana क्लेम क्लियर होने में कितना समय लगता है?

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

 (PMSBY) में क्लेम की प्रोसेसिंग का समय बैंक और बीमा कंपनी पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित समयसीमा रखी गई है।

समयसीमा (Timeline)

  • घटना की सूचना → दुर्घटना/मृत्यु होने के 30 दिनों के भीतर बैंक/पोस्ट ऑफिस को देनी होती है।
  • बैंक द्वारा दस्तावेज़ अग्रेषित करना → बैंक को क्लेम फॉर्म और दस्तावेज़ मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर बीमा कंपनी को भेजना होता है।
  • बीमा कंपनी द्वारा जाँच और भुगतान → बीमा कंपनी को क्लेम मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर राशि स्वीकृत करके बैंक खाते में जमा करनी होती है।

यानी सामान्यत: सभी प्रक्रिया सही दस्तावेज़ और समय पर पूरी होने पर लगभग 60 से 90 दिन (2 से 3 महीने) में क्लेम का निपटारा हो जाता है।

 देरी कब हो सकती है?

  • अगर दस्तावेज़ अधूरे हों
  • नामांकन (Nominee) का विवरण सही न हो
  • बैंक या बीमा कंपनी को अतिरिक्त जांच करनी पड़े

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Claim ke liye Documents

आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची

1. सामान्य दस्तावेज़ (दोनों मामलों में)

  • क्लेम-फॉर्म (Claim-cum-Discharge Form)
  • बीमित व्यक्ति का बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी / कैंसिल चेक)
  • आधार कार्ड / कोई मान्य पहचान पत्र
  • नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस की पहचान का प्रमाण

2. मृत्यु के मामले में (Accidental Death)

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • दुर्घटना की रिपोर्ट (FIR / पुलिस पंचनामा / इनक्वायरी रिपोर्ट)
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि पोस्टमार्टम हुआ हो)
  • अस्पताल/डॉक्टर की रिपोर्ट (यदि मृत्यु अस्पताल में हुई हो)
  • नामांकित व्यक्ति/वारिस का आधार कार्ड व बैंक डिटेल्स

3. विकलांगता के मामले में (Permanent Disability)

  • सरकारी अस्पताल से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate)
  • दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट (FIR / अस्पताल की रिपोर्ट / मेडिकल सर्टिफिकेट)
  • पहचान पत्र (Aadhaar, Voter ID आदि)
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक कॉपी / कैंसिल चेक)

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महत्वपूर्ण

  • सभी दस्तावेज़ स्व-प्रमाणित (self-attested copies) के साथ जमा करने होते हैं।
  • बैंक आवश्यकता पड़ने पर मूल दस्तावेज़ (original) देखने के लिए मांग सकता है।
  • दस्तावेज़ पूरी तरह से सही और स्पष्ट हों, ताकि क्लेम रिजेक्ट न हो।
आशा करता हूँ की हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए लाभप्रद है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए Sarkari Yojanawala के साथ जुड़े रहे।
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मेरा नाम तिवारी रविकान्त है। मैं पिछले 2 साल से भी अधिक समय से SEO क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मुझे भारत सरकार की योजनाओं पर रिसर्च करना और उन्हें आसान हिंदी भाषा में लोगों तक पहुँचाना पसंद है। मेरा उद्देश्य है कि देश के हर आम नागरिक तक योजनाओं की सही और सटीक जानकारी पहुँचे, जिससे वे उनका लाभ उठा सकें।

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