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Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पाएं ₹30000 की आर्थिक सहायता

Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP: यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन गरीब परिवारों के लिए चलाई गई है जिनके परिवार के कमाने वाले मुखिया की असमय मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा 10 जून 2016 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत परिवार का कमाने वाला मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उसकी मृत्यु होने की दशा में यह योजना परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana क्या है?

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की उस कमाने वाले मुखिया की असामयिक मृत्यु होने के उपरांत परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में एक लाभ राशि के रूप में प्रदान की जाती है।

जिससे उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और मुखिया की मृत्यु के उपरांत आने वाली चुनौतियां का वह सहज रूप से सामना कर अपने परिवार का भरण पोषण कुशलता से कर सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए हमारी पोस्ट को अंत तक पढ़े और जाने कि इस योजना के तहत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? क्या-क्या पत्रताएं होगी? और इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं?

आज के इस लेख में हम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जानेंगे। इन सभी बातों की जानकारी हमारे पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी इसीलिए पोस्ट को आखिरी तक पढ़े।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Overview 

विवरण जानकारी
नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
लाभ ₹30000 वित्तीय सहायता के रूप में
पात्रता परिवार के कमाने वाले मुखिया की असमय मृत्यु होने के उपरांत
आवश्यक दस्तावेज मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदन Official Website
प्रक्रिया Online

Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रमुख उद्देश्य उन गरीब परिवारों की मदद करना है जिनके परिवार के कमाने वाले मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है और परिवार आर्थिक संकटों से घिर जाता है।

सरकार द्वारा इस दिशा में लिया गया यह कदम उन गरीब परिवारों की आर्थिक संकटों से उभरने में मदद करेगा। जिससे वे कुशलतापूर्वक अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से जी पाएंगे और किसी दूसरी पर निर्भर ना होकर स्वयं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकेंगे।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना एक अति महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट पहल है। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को ₹30000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों के कमाने वाले मुखिया की असमय मृत्यु हो जाने के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जिसकी सहायता से परिवार के सदस्य किसी दूसरे पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर रहेंगे और सरकार द्वारा प्रदान की गई लाभ राशि से अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। इस योजना के माध्यम से परिवार को आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पात्रता (Eligibility) – Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP

यदि आप भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सभी को भी नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। अगर आप इनको पूरा कर रहे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन-कौन सी पात्रता की शर्ते हैं-

  • गरीब परिवार के कमाने वाले मुखिया (महिला/पुरुष) की असमय मृत्यु की दशा में ही इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। 
  • मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की हो 
  • लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे हो।
  • अभी तक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
  • इसके लिए परिवार के कुल स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय होनी चाहिए-
  1. शहरी क्षेत्र :- ₹56460/-
  2. ग्रामीण क्षेत्र :-₹46080/-

UP Parivarik Labh Yojana Documents क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी आइये इसके बारे में जानते हैं-

  1. आधार कार्ड 
  2. राशन कार्ड 
  3. मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र 
  4. आय प्रमाण पत्र 
  5. बैंक खाता संख्या 
  6. पासपोर्ट साइज फोटो 
  7. मोबाइल नंबर 
  8. स्वयं सत्यापित शपथ पत्र 
  9. परिवार कुटुंब रजिस्टर की फोटोकॉपी

इन सभी दस्तावेजों की एक-एक प्रति संलग्न करके हम इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Uttar Pradesh Parivarik Labh Yojana Online Apply आवेदन कैसे करे?

अब बारी आती है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें तो उसके लिए यहां हम आपको step by step बताएंगे। इन steps को follow कर आप बड़ी सरलता से इस योजना से लाभान्वित हो पाएंगे। इस योजना को हम online mode में आवेदन कर सकते हैं। आइये इसके steps जानते है-

  1. सबसे पहले पारिवारिक लाभ योजना की Official Website पर जाएं।
  2. इसके बाद नया पंजीकरण/New registration पर click करें।
  3. यहां आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए प्रत्येक विवरण को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखकर भरे।
  5. कैप्चा डालें और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी भरे।
  6. आप एक बार फिर से नया पंजीकरण/New registration पर जाएं।
  7. फिर ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी वेरीफाई करें।
  8. योजना का आवेदन फॉर्म खुलने पर सभी विवरण जैसे :- नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या आदि अच्छे से देखकर भरें।
  9. सभी जानकारियां देने के बाद दस्तावेजों की एक-एक प्रति फॉर्म मे संलग्न करे और submit करें।
  10. भविष्य में सुरक्षा के लिए भरे गये फॉर्म का printout लेना ना भूले।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Check Status कैसे चेक करे?

आवेदक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के बाद निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं :-

  • पारिवारिक लाभ योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • Application form status check पर click करें।
  • Registration no, Application no, mobile no, और कैप्टचा डालें।
  • Otp डालकर लॉगिन करें।
  • आपका status आपको दिख जाएगा।
आशा करता हूँ की हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए लाभप्रद है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए Sarkari Yojanawala के साथ जुड़े रहे।

FAQ’S

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गयी एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब परिवारों के मुखिया की असमय मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को आर्थिक संकटों का सामना ना करना पड़े इसलिए ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पारिवारिक लाभ योजना में कितनी लाभ राशि प्रदान की जाती है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ₹30000 की लाभ राशि प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना UP के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

वे लोग जिनके परिवार के कमाने वाले मुखिया की असमय मृत्यु हो गई हो और उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की हो, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन कैसे करें ?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन करें।

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मेरा नाम तिवारी रविकान्त है। मैं पिछले 2 साल से भी अधिक समय से SEO क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मुझे भारत सरकार की योजनाओं पर रिसर्च करना और उन्हें आसान हिंदी भाषा में लोगों तक पहुँचाना पसंद है। मेरा उद्देश्य है कि देश के हर आम नागरिक तक योजनाओं की सही और सटीक जानकारी पहुँचे, जिससे वे उनका लाभ उठा सकें।

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