आवंटन पत्र वितरण: Mukhyamantri Shahri Awas Yojana List
24 जून 2024 को, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्लाट आवंटन पत्र वितरित किए। यह योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
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- अलॉटमेंट भुगतान खुलने की तारीख- 28.06.2024
- अलॉटमेंट भुगतान बंद होने की तारीख- 28.07.2024
- अलॉटमेंट भुगतान केवल निम्नलिखित 14 शहरों के लिए खुली है :- चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल और जुलाना
Mukhyamantri Awas Yojana भुगतान प्रक्रिया:
योजना के तहत प्लाट का आवंटन प्राप्त करने के बाद, लाभार्थियों को निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवंटित राशि का भुगतान करना होगा:
1. आवंटन शुल्क जमा करें:
- सबसे पहले, लाभार्थी को आवंटन पत्र में निर्दिष्ट आवंटन शुल्क जमा करना होगा।
- यह शुल्क आमतौर पर ₹10,000 होता है।
- भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
2. शेष राशि का भुगतान करें:
- आवंटन शुल्क जमा करने के बाद, लाभार्थी को शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- शेष राशि प्लाट के आकार और स्थान के अनुसार भिन्न होती है।
- भुगतान किश्तों में किया जा सकता है।
भुगतान के तरीके:
- लाभार्थी निम्नलिखित तरीकों से भुगतान कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: योजना की आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से।
- ऑफलाइन: बैंक शाखा या चेक/डीडी जमा करके योजना कार्यालय में।
महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- भुगतान करते समय, लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखने होंगे:
- आवंटन पत्र
- पहचान प्रमाण
- पते का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Awas Yojana Haryana क्या है?
मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा राज्य सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 2022 तक 10 लाख घरों का निर्माण करना था।
Mukhyamantri Shahri Awas Yojana योजना के लाभ क्या है?
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि परिवार की आय और आकार के आधार पर भिन्न होती है।
- प्लाट आवंटन: कुछ मामलों में, लाभार्थियों को क्षेत्रों में विकसित प्लाट भी आवंटित किए जाते हैं।
- आवास निर्माण: सरकार लाभार्थियों को उनके घरों का निर्माण करने में भी मदद करती है। इसमें निर्माण सामग्री और श्रमिकों के लिए सब्सिडी प्रदान करना शामिल है।
Mukhyamantri Awas Yojana Haryana पात्रता क्या है?
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- Applicant की परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक के पास खुद का कोई घर नहीं होना चाहिए।
Haryana Mukhyamantri Awas Yojana आवेदन कैसे करें:
- Online या Offline आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए, आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए, आवेदक को जिला योजना अधिकारी (डीटीपीओ) कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे भरकर जमा करना होगा।
योजना के तहत लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है।
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