पायलट प्रोजेक्ट
Haryana Road Accident Free Treatment Yojana: इस योजना के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक्सीडेंट कंफर्म होने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। हर दिन ना जाने कितने लोग सड़क दुर्घटना में घायल होने पर समय पर उपचार ना मिल पाने कि स्थिति में अपनी जान गँवा देते है। कितने परिवार अपने अपनों से हाथ धो बैठते हैं और ना जाने कितने ही बच्चे सड़क पर हादसे में अनाथ हो जाते हैं कि उनके माता पिता को सड़क पर घायल होने पर अस्पताल ना ले जाया गया ।
इन्ही सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर जोरो शोरो से चला काम पूरा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी द्वारा इसका शुभारम्भ कर दिया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब मिलेगा हर सड़क पर घायल को मुफ्त उपचार
घायल व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उसके हित में अति उत्कृष्ट कार्य किया है। इनके नियमों को follow करते हुए प्रदेश पुलिस ने एक नई पहल चलाई है जिसमे घायल की ना केवल मदद की जाएगी अपितु उसे अस्पताल ले जाकर उसे मुफ्त इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत Accident confirm होने पर हादसे में घायल व्यक्ति को 7 दिन तक 1.50 लाख तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाएगा।
Road Accident Free Treatment Yojana Haryana सड़क दुर्घटना में लाभ कैसे मिलेगा?
इस योजना में हादसे में घायल व्यक्ति को सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा। फिर अस्पताल प्रबंधन उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस को update करेगा। उसके बाद पुलिस आकर उससे सम्बन्धित डाटा इकट्ठा करके 6 घंटे की अवधि में यह सुनिश्चित करेगी की संवंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल है की नहीं । अगर प्राप्त जानकारी सही पाती है तो निःशुल्क इलाज की प्रक्रिया चल जाती है और पुष्टि ना होने की स्थिति में मुफ्त उपचार नहीं मुहैया कराया जाता।
How to Apply for Ayushman Card पाएं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
Haryana Road Accident Free Treatment Yojana में हरियाणा पुलिस का सहयोग
इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमान हरदीप जून जी ने पत्र भेजकर अपने सम्बन्धित अधिकारियो और कर्मचारियों को इसकी कड़ी अनुपालना के सख्त निर्देश दिये हैं । साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया की अब कोई भी घायल इलाज से वंचित नहीं रह पाएगा।घायल होने की स्थिति में उसे इलाज के साथ साथ 1.50 लाख का उपचार भी मिलेगा जिसका उससे कैसा भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
DGP Shtrujeet kapoor इस विषय में कहते है की आम आदमी के लिए सड़क सुरक्षा अति आवश्यक है । उनके लिए ये बहुत जरूरी है की घायल होने की स्थिति में उनकी आर्थिक और शारीरिक मदद की जाए। सड़क को एक सुरक्षित स्थान बनाया जाए ।सड़क दुर्घटनाओ को रोकने और कम करने में साथ दिया जाए।उन्होंने कहा की राज्य की सड़को को आम नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकता है।
Haryana Road Accident Free Treatment Yojana पायलट प्रोजेक्ट के लाभ
इसके अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अनुसार 7 दिन अर्थात एक हफ्ते तक 1.50 लाख तक का मुफ्त इलाज हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओ को कम करने के लिए प्रदेश पुलिस भी कई अति महत्वपूर्ण बातों पर काम कर रही है जिससे सड़क हादसों में कमी आए। हरियाणा पुलिस सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है ।
निष्कर्ष
अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य में अब सड़क हादसों में घायल लोगो को हादसे कि तिथि से 7 दिन तक 1.50 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा ताकी घायल व्यक्ति का अच्छे से उपचार हो सके और सडको को आम आदमी के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।
आशा करता हूँ की हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए लाभप्रद है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए Sarkari Yojanawala के साथ जुड़े रहे।
FAQ’s
प्रोजेक्ट पायलट प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराता है ।
1.50 लाख तक का फ्री इलाज सरकार द्वारा कराया जाएगा।
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज हादसे के 7 दिन तक ₹1.50 लाख तक निःशुल्क होगा।